देवप्रयाग/टिहरी गढ़वाल,(गिरिश भट्ट) 21 अगस्त 2025
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन के निर्देशन में आगामी 13 सितम्बर 2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक राज्य के मा. उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, श्रम न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अभिकरण, देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल ने भी सूचित किया है कि जनपद के सभी न्यायालयों में इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन मामलों (जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) एवं न्यायालयों में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें मुख्यतः निम्न मामले सम्मिलित होंगे—
- फौजदारी के शमनीय मामले
- धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित प्रकरण
- धन वसूली संबंधी विवाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
- श्रमिक एवं रोजगार विवाद
- विद्युत व जल बिल भुगतान के मामले (गैर-शमनीय मामलों को छोड़कर)
- वैवाहिक/कुटुम्ब विवाद (तलाक के अतिरिक्त)
- भूमि अर्जन संबंधी वाद
- वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी मामले
- राजस्व वाद (जिला न्यायालयों में लम्बित)
- किराये, सुविधा अधिकार एवं अन्य दीवानी मामले
सभी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सर्वसाधारण से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे 12 सितम्बर 2025 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।