देवप्रयाग/टिहरी गढ़वाल, (गिरिश भट्ट)21 अगस्त 2025
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन के निर्देशन में आगामी 13 सितम्बर, 2025 को राज्य के मा. उच्च न्यायालय, सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम एवं वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा ऋण वसूली अभिकरण, देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक चलेगा।
इसी क्रम में जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल ने जनपद के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन (न्यायालय में दायर न हुए मामले) एवं न्यायालयों में लंबित विभिन्न वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामले शामिल रहेंगे—
- फौजदारी के शमनीय मामले
- धारा 138 एन.आई. एक्ट से जुड़े वाद
- धन वसूली वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले
- श्रमिक व रोजगार विवाद
- विद्युत एवं जल बिलों से जुड़े भुगतान विवाद (गैर-शमनीय मामलों को छोड़कर)
- वैवाहिक/कुटुंब विवाद (तलाक को छोड़कर)
- भूमि अर्जन वाद (दीवानी न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित)
- वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित वाद
- राजस्व वाद (जिला न्यायालयों में लंबित)
- किराया, सुविधा अधिकार, निषेधाज्ञा व अन्य दीवानी वाद
सर्वसाधारण से अपील की गई है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे 12 सितम्बर, 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले नियत करा सकते हैं।