राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त से प्रभावी हुआ निर्णय
देवप्रयाग/टिहरी गढ़वाल(गिरीश भट्ट) । उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचरण संहिता को अब समाप्त कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में दिनांक 21 जून, 2025 को आदर्श आचरण संहिता प्रभावी की गई थी, जिसे दिनांक 28 जून, 2025 को संशोधित रूप में पुनः जारी किया गया था।
निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण एवं सफल संचालन के बाद आज दिनांक 01 अगस्त, 2025 को सायं 6:00 बजे से यह आचार संहिता निष्प्रभावी घोषित कर दी गई है।